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License even on cradle : MP में डॉग-कैट पालने पर हर साल देना पड़ेगा 150 रुपए, गाय-बैल पालने पर भी लाइसेंस जरूरी
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भोपाल, 25 फरवरी। License even on cradle : मध्य प्रदेश में अब पशु पालने वालों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, प्रदेश में गाय-बैल पालने पर अब सालाना फीस लगेगी। साथ ही डॉग-कैट, भेड़-बकरी, घोड़ा-ऊंट समेत अन्य पशु पालने पर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए अलग-अलग शुल्क है।
दरअसल, प्रदेश के नगरीय निकायों में यह नियम लागू होगा। निकाय में पशु पालकों को हर पशु का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गाय-बैल का रजिस्ट्रेशन 200 रुपए में होगा। हर साल 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण होगा। वहीं डाॅग और कैट का रजिस्ट्रेशन 150 रुपए में होगा। इसके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवाने पर 50 रुपए लगेगा।
हर पशु की जारी होगी यूनिक आईडी
मध्य प्रदेश नगरपालिका रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं को नियमंत्रण नियम 2023 के तहत हर पशु की यूनिक आईडी जारी होगी। बता दें कि प्रदेश में 408 नगरीय निकाय हैं।
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