छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़-गौरेला पेंड्रा मरवाही में शराबी पति को सात साल की सजा, मारपीट से तंग पत्नि ने की आत्महत्या

गौरेला पेंड्रा मरवाही.

अदालत ने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, शराब पीकर मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को सातसाल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ने फैसला सुनाया है। पूरा मामला जनवरी 2021 का है। गौरेला थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में रहने वाला आरोपी वीर सिंह मार्को अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर शराब पीकर उसके आचरण में लांछन लगा रहा था।

अपने पति की इन हरकतों की वजह से पत्नी रेखा मार्को ने तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर सभी सबूतों और जांच के आधार पर मृतका रेखा मार्को के पति वीरसिंह मार्को के ऊपर धारा 306 भादवि के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया था। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति वीर सिंह मार्को को सात साल सश्रम कारवास के साथ 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पंकज नागईच लोक अभियोजक ने पैरवी की।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button